टेलिकॉम कंपनियों को 1 जनवरी 2018 तक इन यूजर्स के नंबर करने होंगे verify - सौरभ कुमार श्रीवास्तव - Welcome to Get Cracker

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Monday, 4 December 2017

टेलिकॉम कंपनियों को 1 जनवरी 2018 तक इन यूजर्स के नंबर करने होंगे verify - सौरभ कुमार श्रीवास्तव

टेलिकॉम कंपनियों को 1 जनवरी 2018 तक इन यूजर्स के नंबर करने होंगे verify - सौरभ कुमार श्रीवास्तव

मोबाइल यूजर्स को अपने नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए अब कहीं जाने की जरुरत नहीं है। यूजर्स यह काम घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कस्टमर्स आईवीआर सर्विस का इस्तेमाल करना होगा।
दरअसल, टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) ने फॉरेन नेशनल, एनआरआई, सीनियर सिटजंस और दिव्यांग लोगों के लिए आधार को मोबाइल नंबर से लिंक कराने के लिए यह सुविधा पेश की है। आपको बता दें कि यह सुविधा 1 जनवरी 2018 से मिलनी शुरू होगी।
कैसे करें सर्विस का इस्तेमाल?
इस सर्विस के जरिए यूजर्स घर पर बैठे ओटीपी की मदद से अपने नंबर को आधार से लिंक करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें कंपनी के फोन नंबर पर कॉल करना होगा। अब अपनी भाषा का चुनाव कर आधार नंबर देना होगा।
इसके बाद टेलिकॉम कंपनी यह डि‍टेल UIDAI को भेजेगी। नंबर वेरिफिकेशन के लिए आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे एंटर कर दें। इसके 24 घंटे बाद आपके पास टेलिकॉम कंपनी से कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाएगा।
इन यूजर्स को देनी होगी पासपोर्ट डिटेल्स:
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्स के अनुसार, जिन यूजर्स (नॉन रेजिडेंट इंडियंस, ओवरसीज इंडियंस और फॉरेन नेशनल्स) के पास आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें अपना नंबर री-वेरिफाई कराने के लिए अपने मोबाइल ऑपरेटर के आउटलेट पर जाकर पासपोर्ट की डिटेल्स देनी होंगी।
क्या है डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्यूनिकेशन्स का कहना?
DoT ने टेलिकॉम कंपनियों को यह निर्देश दिए हैं कि जिन यूजर्स (नॉन-रेसिडेंट इंडियन्स, वरिष्ठ नागरिक (70 वर्ष से अधिक) और दिव्यांग) के पास उनका आधार कार्ड नहीं है या फिर आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं हैं, उनका नंबर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए वेरिफाई किया जाए।

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